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BIHAR NEWS : गैर-मजरूआ जमीन की खरीद-बिक्री पर सरकार की बड़ी रोक,अब सॉफ्टवेयर खुद अवैध रजिस्ट्री करेगा रिजेक्ट

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पटना:बिहार सरकार ने गैर-मजरूआ आम जमीन की खरीद-बिक्री पर सख्ती करते हुए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब खतियान के आधार पर चिन्हित गैर-मजरूआ जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। यदि कोई ऐसी जमीन बेचने या खरीदने का प्रयास करेगा तो निबंधन विभाग का सॉफ्टवेयर आवेदन को स्वतः रिजेक्ट कर देगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव नवाजिश अख्तर ने इस संबंध में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को पत्र भेजा है। विभाग सभी जिलों की गैर-मजरूआ आम जमीनों की सूची निबंधन विभाग को उपलब्ध कराएगा। इन जमीनों को पहले से मौजूद "रोक सूची" में शामिल किया जाएगा, जिससे उनकी खरीद-बिक्री पूरी तरह बंद हो जाएगी।

गैर-मजरूआ आम जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। इसमें सड़क, स्कूल, तालाब, श्मशान, कब्रिस्तान और अन्य सामुदायिक उपयोग की भूमि शामिल है। सरकार का कहना है कि ऐसी जमीनों की अवैध बिक्री की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

राजस्व मंत्री डॉ.दिलीप कुमार जायसवाल ने जून में ही इस तरह की जमीनों की बिक्री पर रोक लगाने और अवैध रूप से हुई जमाबंदी रद्द करने की घोषणा की थी। अब विभाग ने उस दिशा में प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी है।

सरकार का मानना है कि नई डिजिटल व्यवस्था से सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की घटनाओं में कमी आएगी। यह व्यवस्था लागू होने के बाद गैर-मजरूआ जमीन की रजिस्ट्री कराना तकनीकी रूप से भी संभव नहीं होगा।