Bihar News : बिहार सरकार द्वारा नये वकीलों को प्रतिमाह 5 हजार रुपये स्टाइपेंड देने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं किये जाने को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी

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पटना: नए अधिवक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पाँच हज़ार रुपये स्टाइपेंड देने संबंधी गजट अधिसूचना अभी तक जारी नहीं किये जाने पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर किया है. एडवोकेट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सह बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य- वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि यदि राज्य में आचार संहिता लागू किये जाने के पूर्व उक्त मामले में अधिसूचना जारी नहीं की जाती है,अधिवक्ता आंदोलन का रुख अपनाने को बाध्य हो जाएंगे.

उन्होंने कहा कि इसको लेकर अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी व्याप्त है. योगेश चंद्र वर्मा का कहना था कि स्टाइपेंड मिलने से नए अधिवक्ताओं को पेशे की शुरुआती आर्थिक चुनौतियों से राहत तो मिलेगी ही,साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

इससे कॉरपोरेट क्षेत्र की ओर झुकाव रखने वाले कई युवा अब वकालत को ही अपने करियर का केंद्र बनाएंगे. उनका मानना है कि इससे अधिवक्ता समाज के हर वर्ग कोमजबूतीमिलेगी.