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BIHAR NEWS : पाटलिपुत्र टाउनशिप में विकास के साथ जनहित को प्राथमिकता - मंत्री नीतीश मिश्रा

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पटना: नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप,पटना के क्षेत्र में भूमि के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण को लेकर पूर्व में लागू प्रतिबंध अब प्रभावी नहीं है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग द्वारा समाहर्ता-सह-जिला निबंधक,पटना को आवश्यक रूप से सूचित कर दिया गया है.

नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में विकास की गति को तेज करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास कार्यों के क्रम में किसी भी व्यक्ति के हित प्रभावित या बाधित न हों. सरकार विकास और जनहित के बीच संतुलन स्थापित करते हुए प्रत्येक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.

मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास योजना प्रारूप के प्रकाशन के पश्चात विभागीय अधिसूचना निर्गत की गई है. उक्त अधिसूचना के माध्यम से टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में भूमि के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पर पूर्व में लगी रोक को हटा लिया गया है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के सम्पूर्ण क्षेत्र,जिसमें कोर क्षेत्र भी शामिल है,में भूमि के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पर अब किसी भी प्रकार की रोक प्रभावी नहीं है. अतः संबंधित क्षेत्र में भूमि का क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पूर्व की भांति किया जा सकता है.

मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से क्षेत्र के भू-स्वामियों एवं आम नागरिकों के बीच भूमि के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण को लेकर बनी असमंजस की स्थिति समाप्त होगी तथा उन्हें आवश्यक स्पष्टता प्राप्त होगी.