BIHAR NEWS : पटना HC ने न्यायिक अकादमी के पास अतिक्रमण मामले पर की सुनवाई, राज्य सरकार से मांगी कार्रवाईयों की रिपोर्ट
पटना: आप ही मुश्किल खडी करते हैं और फिर उसी के पीछे भागते हैं,पटना हाइकोर्ट ने न्यायिक अकादमी के पास हुए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की.
कोर्ट ने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध की कार्रवाईयों की रिपोर्ट मांगी है.
बिहार न्यायिक अकादमी के पास अनधिकृत निर्माणों और सुरक्षा चिंताओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड लाने का निर्देश दिया. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की पीठ ने जिला प्रशासन और पटना नगर निगम द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा की.
इसके तहत परिसर के आसपास से अवैध पार्किंग और अस्थायी अतिक्रमण हटाकर जुर्माना वसूला गया. अतिक्रमण फिर से न हो,यह सुनिश्चित करने के लिए अकादमी के उत्तरी द्वार पर अधिकारियों और कांस्टेबलों की तैनाती के साथ एक विशेष पुलिस आउट-पोस्ट स्थापित की गई है.
इसके साथ ही,खाली कराई गई जमीन को सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्थानीय थाना प्रभारी को सौंपी गई है.
क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और सुंदरता में सुधार पर जोर देते हुए,अदालत ने सड़क निर्माण और चौड़ीकरण की योजनाओं का जायजा लिया.
कोर्ट ने नगर निगम बोर्ड को सड़क का स्वामित्व जल्द से जल्द पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया. इसके अलावा,अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे वन विभाग के साथ मिलकर अकादमी के उत्तरी हिस्से और मुख्य परिसर के सामने हरियाली विकसित करें और घेराबंदी करें.
सभी निर्देशों का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास विभाग को मामले में पक्षकार बनाया गया है और अगली सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जायेगी.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-





