BIHAR NEWS : राज्य में पत्थर-स्टोन डस्ट रॉयल्टी हो जाएगी दोगुनी से अधिक, नई दर प्रति घनमीटर 500 रुपये तय
पटना : राज्य सरकार ने पत्थर और स्टोन डस्ट की रॉयल्टी दरों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. पहले जहाँ पत्थर पर 150 रुपये प्रति घनमीटर और स्टोन डस्ट पर 30 रुपये प्रति घनमीटर की रॉयल्टी लगती थी,वहीं संशोधित नियमावली,2026 के प्रावधानों के अनुसार अब दोनों खनिजों के लिए समान दर 500 रुपये प्रति घनमीटर निर्धारित की गई है,जो अब जल्द लागू हो जाएगा. संशोधन की आधिकारिक अधिसूचना विभाग द्वारा शीघ्र ही जारी की जाएगी.
सरकार का अनुमान है कि इस संशोधन से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. साथ ही नई दरें खनिज संसाधनों के सही मूल्यांकन,अवैध खनन पर कड़ी निगरानी और खनन गतिविधियों के बेहतर नियमन में सहायक साबित होंगी. जानकारी के अनुसार यह निर्णय खनन क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित,उत्तरदायी और राजस्व-सक्षम बनाने की दिशा में लिया गया है.
खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि राज्य की खनिज संपदा के संरक्षण तथा उसके न्यायसंगत उपयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं. पत्थर एवं स्टोन डस्ट की रॉयल्टी दरों में संशोधन वर्तमान बाजार परिस्थितियों और खनिजों के वास्तविक आर्थिक मूल्य को ध्यान में रखकर किया गया है. इससे मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व का उपयोग जनहित और विकास कार्यों में किया जाएगा. मंत्री ने यह भी कहा कि संशोधन से स्टोन को डस्ट बताकर राजस्व का नुकसान करने के मामले में कमी आएगी.
विभागीय अधिसूचना के बाद नई दरें लागू की जाएगी और आवश्यक पारदर्शिता और निगरानी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम अपग्रेड और निरीक्षण बढ़ाए जाएंगे.
पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट--





