जनता के हाथ में मेयर की कमान : बिहार में अब सीधे जनता के वोट से चुने जाएंगे नगर निकाय के मुखिया,अविश्वास प्रस्ताव के खेल पर लगेगी लगाम

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Patna:-अब बिहार में महापौर और उपमहापौर के साथ ही नगर परिषद एवं नगर पंचायत के चेयरमेन एवं डिप्टी चेयरमेन का चुनाव सीधे जनता अपने वोट की ताकत से करेगी और ये महापौर एवं उपमहापौर अपने निकाय क्षेत्र के वार्ड पार्षदों के अुनचित दवाब से मुक्त रहेंगे.

इस संबंध में बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 को राज्यपाल का अनुमोदन मिल गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.अध्यादेश जारी होते ही अब नगरपालिका कानून में संशोधन हो गया है.नए प्रावधान के तहत नगरपालिका में महापौर,उपमहापौर,मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का चुनाव अब सीधे जनता अपने वोट के जरिए करेगी और प्रत्याशी किसी भी दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.न ही चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक दल के झंडा बैनर या चुनाव चिन्ह का उपयोग कर सकेगें.

नगरपालिका कानून 2007 में संशोधन के बाद महापौर या उपमहापौर के साथ मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद के खिलाफ लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का नियम भी बदल गया है।अब अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान को बदल दिया गया है जिससे महापौर और उपमहापौर वार्ड पार्षदों के बिना दवाब के काम कर सकेगें.

गौरतलब है कि पहले की व्यवस्था में नगर पालिका में सभी वार्ड के लिए आम जनता वार्ड पार्षद का चुनाव करती थी और जीते हुए वार्ड पार्षद में से नगर निगम में महापौर और उपमहापौर तथा नगर परिषद एवं नगर पंचायत में मुख्य पार्षद एवं उपमुख्या पार्षद का चुनाव करते थे।इस चुनाव में पैसे का काफी खेल होता था और इस निर्धारित अवधि के बाद इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था और उसमें भी पैसे का खेल होता था.नए प्रावधान के बाद इस खेल पर रोक लगने की संभावना है


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