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बिहार में वाहन मालिकों को बड़ी राहत : एक्सीडेंट के 24 घंटे के अंदर पुलिस लौटाएगी गाड़ी, मुख्यालय ने जारी किया सख्त आदेश

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पटना: बिहार में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों में अब वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है. पुलिस मुख्यालय ने एक अहम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एक्सीडेंट के बाद जब्त किए गए वाहनों को24घंटे के भीतर उनके मालिकों को वापस किया जाए. इस आदेश का उद्देश्य थानों में लंबे समय तक गाड़ियों को खड़ा रखने की पुरानी व्यवस्था को खत्म करना और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है.

अब तक अक्सर देखा जाता था कि सड़क हादसे के बाद पुलिस जांच के नाम पर वाहनों को कई दिनों,यहां तक कि महीनों तक थानों में खड़ा रखती थी. इससे वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. कई बार जरूरी कागजी प्रक्रिया में देरी या लापरवाही के कारण गाड़ी की स्थिति भी खराब हो जाती थी.

नए आदेश के तहत पुलिस को निर्देश दिया गया है कि दुर्घटना से संबंधित प्राथमिक जांच और जरूरी कानूनी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. इसके बाद वाहन को अनावश्यक रूप से थाने में रोककर न रखा जाए,बल्कि निर्धारित24घंटे के भीतर वाहन मालिक को सौंप दिया जाए. हालांकि,यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विशेष मामले में वाहन को साक्ष्य के रूप में रखना जरूरी हो,तो नियमों के तहत उचित कारण दर्ज करना होगा.

इस फैसले से न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी,बल्कि पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली में भी सुधार आने की उम्मीद है. इससे थानों में खड़ी बेकार पड़ी गाड़ियों की संख्या भी कम होगी और प्रशासनिक बोझ घटेगा.

पुलिस मुख्यालय के इस आदेश को सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इसका पालन कितनी सख्ती और प्रभावशीलता के साथ किया जाता है.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--