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BIG NEWS : आरा में जाली नोट के 3 धंधेबाज को 6 वर्ष का कठोर कारवास, जिला अदालत ने सुनाया फैसला

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आरा :बड़ी खबर भोजपुर से है जहां जिला व्यवहार न्यायालय ने जाली नोट छापकर कारोबार करने के मामले में 3 आरोपियों को 6 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. सभी को कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है.

बताया जा रहा है कि तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती कुमारी सिंह ने गुरुवार को तीन आरोपियों जगदीशपुर थाना अंतर्गत कौरा गांव निवासी मो. सदरूद्दीन व डीलिया गांव निवासी मदन कुमार पासवान तथा सिकरहटा थानांतर्गत सिकरौल गांव निवासी दीपक कुमार को 6 वर्षों का कठोर कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार नेबहस किया था. उन्होंने बताया कि जगदीशपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने गुप्त सूचना पर 25 अगस्त 2022 को जगदीशपुर वार्ड नंबर 6 रघुनाथ चौधरी के बगीचा में छापेमारी किया था. वहां पर आरोपी दीपक कुमार,मोहम्मद सदरूद्दीन एवं मदन कुमार पासवान को 6 लाख 36 हजार 500 रुपये का नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था. घटनास्थल पर पुलिस ने नकली नोट छापने के स्कैनर प्रिंटर,जेके बांड का सदा पेपर व कैची तथा दो मोटरसाइकिल जब्त किया था. अभियोजन की ओर से कोर्ट में 10 गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जाली नोट छापकर कारोबार करने एवं कूट रचना करने का दोषी पाते हुए उक्त तीनों आरोपियों को छह -छह वर्षो का कठोर कारावास तथा प्रत्येक को कुल 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.

आरा से विवेक कुमार सिंह की रिपोर्ट