BIG NEWS : नीट छात्रा मौत मामले में मनीष रंजन को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

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पटना:इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से है जहां नीट की छात्रा के मौत मामले में हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन को कोर्ट से जमानत नहीं मिली. अदालत में एक घंटे की सुनवाई के बाद जमानत नहीं मिली. वहींकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए?

बता दें कि मनीष रंजन पिछले 43 दिनों से बेऊर जेल में बंद है. मनीष रंजन शम्भू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है. मामले में बवाल बढ़ने के बाद पटना पुलिस ने मनीष के खिलाफ कार्रवाई की थी. छात्रा की मौत के तीसरे दिन यानि 14 जनवरी को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया. वहां से उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया. तब से मनीष बेऊर जेल में बंद है.

पुलिस को क्यों फटकार लगाई गई?

नीट की छात्रा की हत्या मामले में स्पेशलPPसुरेश चंद्र प्रसाद ने आरोप लगाया किपहले पटना पुलिस और फिरCBIने इस केस की जांच में गड़बड़ी की है. मनीष रंजन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कभी नहीं पूछताछ की. पुलिस ने कभी भी पूछताछ के लिए मनीष को रिमांड पर नहीं लिया.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीएसपी सचिवालय समेत कई पुलिस कर्मी कोर्ट में मौजूद रहे. मामले पर अगली सुनवाई28फरवरी को होगी.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट—