BIG NEWS : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक रीतलाल यादव को नियमित जमानत हेतु दायर अर्जी किया खारिज
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Updated :26 Feb, 2026, 05:41 PM(IST)
पटना: पूर्व विधायक रीतलाल यादव उर्फ रीतलाल राय को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत के लिए दायर अर्जी को खारिज कर दिया है. जस्टिस सत्यव्रत वर्मा की पीठ ने खगौल थाना कांड संख्या171/2025मामले में यह आदेश सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद दिया.
ये मामला रंगदारी से धन उगाही,अपराधिक बल पर निजी तथा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने और संगठित गिरोह चलाने से जुड़ा हुआ था.
इस मामले में आवेदक 13 जून, 2025 से जेल में बंद हैं. उक्त मामले में आवेदक का पक्ष वरीय अधिवक्ता राजेन्द्र नारायण ने रखा. वहीं, राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय मिश्रा ने रखा. अजय मिश्रा ने बताया कि आवेदक के विरुद्ध 40 मुकदमें लंबित हैं.





