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BIG NEWS : प्रशांत किशोर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने कॉपीराइट मामले में दायर FIR किया रद्द

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध चुनाव रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को कॉपीराइट मामले में बडी राहत देते हुए उनके विरुद्ध दायर एफआईआर रद्द कर दिया. जस्टिस संदीप कुमार ने शाश्वत गौतम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राजनीतिक अभियान का विचार या नारा कॉपीराइट संरक्षण के दायरे में नहीं आता है.

याचिकाकर्ता शाश्वत गौतम ने 2020 में प्रशांत किशोर पर ये आरोप लगाया कि उनके द्वारा प्रचार विचार और नारे का उपयोग बात बिहार की अभियान में किया था. इसके बाद पटना के पाटलिपुत्र पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया,जिसमें धोखाधड़ी,आपराधिक विश्वासघात समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कराया.

कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक अभियान का विचार,किसी साहित्यिक,कला या मौलिक रचना की श्रेणी में नहीं आता है. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में लगाये गए आरोप प्रथम दृष्टया आपराधिक मामले नहीं हैं.

कोर्ट ने कहा कि यदि किसी अभियान या नाम में समानता है भी,तो उसे सीधे तौर पर आपराधिक मामले की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--