BIG NEWS : शेखपुरा में कारे के हाथ कटवा कांड में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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शेखपुरा : बड़ी खबर बिहार के शेखपुरा से है जहां शेखपुरा थाना क्षेत्र के कारे गांव के चर्चित हाथ कटवा कांड में सोमवार को स्थानीय अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 50 हजार आर्थिक दंड भी लगाया है.

इस मामले में आरोपियों को सजा सुनाई गई. अपर जिला सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार ने मामले की सुनवाई की. इस मामले के अभियोजन अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक शिवनंदन शर्मा ने बताया न्यायाधीश आरोपियों को सजा सुनाए. हाथ काटने की यह घटना 16 नवंबर 2023 को दिनदहाड़े हुई थी. इसमें घर के बाहर खेत की सिंचाई कर रहे कारे गांव के युवक बबलू यादव का दोनों हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिया गया था. मामले में 12 लोगों के खिलाफ शेखपुरा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसमें से एक आरोपित अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है. बाकी 11 लोगों में 3 जमानत पर हैं तथा बाकी 8 लोग न्यायिक हिरासत में हैं. जिन लोगों को अदालत ने सजा सुनाई है, उनमें भूनेश्वर यादव,अवधेश यादव,अजय यादव (तीनों जमानत पर) के साथ कुणाल यादव,धर्मवीर यादव,भोला यादव,जीवन यादव,मनीष यादव,रवींद्र यादव,श्यामदेव यादव तथा दानी यादव शामिल हैं.

शेखपुरा की स्थानीय अदालत ने इस मामले की सुनवाई त्वरित तरीके से की है. पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने इस मामले की जांच तथा स्थानीय अदालत ने त्वरित सुनवाई (स्पीडी ट्रायल) किया है.

शेखपुरा से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट--