BIG BREAKING : बहुचर्चित तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में दोषी रकीबुल हसन को आजीवन कारावास की सजा

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रांची : बड़ी खबर राजधानी रांची से जहां बहुचर्चित तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उनकी मां कौशल रानी को 10 साल एवं दोषी मुस्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई है. सीबीआई की विशेष अदालत में फैसला सुनाया गया है.



आपको बता दें कि 30 सितंबर को कोर्ट ने तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल्या रानी एवं मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया. आज सीबीआई की विशेष अदालत में VC के जरिये फैसला सुनाया गया है. आज सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है. वहीं उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना एवं दोषी मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है.

तारा शाहदेव मामले में 23 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था. सीबीआई ने 26 गवाह और आरोपियों ने 4 गवाह कोर्ट में पेश किया.


बता दें कि यह मामला2014का है. तारा शाहदेव ने यौन उत्पीड़न,जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए हिन्दपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.7जुलाई2014को तारा शाहदेव की शादी हिन्दू रीति रिवाज से रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही तारा शाहदेव को इस्लाम धर्म के मुताबिक निकाह करने के लिए दबाव बनाए जाने लगा. इसका विरोध करने पर मारपीट करते हुए उन्हें मानसिक और शारीरिक रुप से उसे प्रताड़ना दी गई.

सीबीआई की ओर से 25 फरवरी 2015 को गवाही पूरी कर ली गई थी. इसके बाद अदालत ने आरोपियों का बयान दर्ज कर लिया था. इसके बाद बचाव पक्ष ने अपने बचाव में गवाही दी. मामलेमें 2 जुलाई 2018 को तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. इस दौरान सीबीआई की ओर से 26 गवाहों को प्रस्तुत किया गया. घटनाको लेकर कोतवाली थानामें शिकायत दर्ज कराई गई थी. बाद में परिजन सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट गये. जहां झारखंड हाईकोर्ट के आदेश सीबीआई ने2015 में केस टेकओवर करते हुए जांच शुरु की थी.