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BIG BREAKING : बड़गाई के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप को सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल

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दिल्ली/रांची: उच्चतम न्यायालय ने बड़गाई के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप को जमानत दे दी है. उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा नियमित जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

निगरानी से जुड़े मामले में बड़गाई के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की जमानत याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. बता दें कि ईडी ने बड़गाई जमीन घोटाले की जांच के दौरान भानु समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी.

छापेमारी के दौरान भानु के घर से बक्शे में बंद जमीन के कागजात मिले थे. उसके घर से बरामद दस्तावेज को अंचल कार्यालय में होना चाहिए था. ईडी ने दस्तावेज की जांच के दौरान उसमें बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ करने का मामला पकड़ा था.

ईडी ने छापेमारी के बाद पीएमएलए की धारा 62 (2) के तहत मामले से संबंधित सूचना राज्य सरकार को भेजी थी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया था . ईडी के अनुरोध पर सरकार ने डीसी को कार्रवाई का निर्देश दिया था.

रांची के तत्कालीन डीसी के आदेश के बाद सदर थाना में इससे संबंधत मामला दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 420 और 120 लगाया गया था. लेकिन बाद में धारा 120 बी को काट दिया गया था. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ईडी ने जमीन घोटाले में ईसीआईआर दर्ज किया था. इसके बाद थाने में दर्ज मामले की जांच एसीबी को सौंप दी गई थी. वो जून 2023 से जेल में है.

रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट--