अब समय पर होगी चुनाव : झारखंड में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सांसद सीपी चौधरी द्वारा याचिका ख़ारिज
रांची: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में पंचायत चुनाव मेंOBCआरक्षण को ख़ारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पंचायत चुनाव अपने समय पर ही होंगे. गिरिडीह के आजसू सांसद सीपी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई पर फैसला सुनाया है.झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव मेंOBCआरक्षण की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर मुद्दे पर राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है. कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले को तीन सदस्यीय पीठ के पास ट्रांसफर कर दिया था.
याचिका में बताया गया था कि राज्य के ओबीसी के साथ सरकार ज्यादती कर रही है. राज्य की पंचायतों में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि ट्रिपल टेस्ट करा कर ओबीसी को आरक्षण देने में होने वाली देरी हो रही थी. इसे देखते हुए सरकार फिलहाल बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव करा रही है.