त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट : DC ने सभी एसपी एवं थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता एवं निगरानी बरतने का दिया आदेश

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रांची : शब-ए-बारात एवं होली पर्व को देखते हुए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा विधि व्यवस्था संधारण हेतु आदेश जारी किया गया है. प्राप्त सूचना के अनुसार मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा दिनांक 07 मार्च 2023 या 8 मार्च 2023 (चांद दृष्टिगोचर के अनुसार तिथि परिवर्तन संभव) को शब-ए-बारात पर्व मनाए जाने की सूचना है. पर्व के दौरान मुस्लिम समुदाय द्वारा दिनांक 07 मार्च 2023 की रात्रि में सभी कब्रिस्तान में अपने पुरखों के कब्र के पास फातिहा पढ़ा जाता है. दिनांक 08 मार्च 2023 को होली पर्व मनाया जाएगा एवं पूर्व संध्या 06 एवं 07 मार्च 2023 को होलिका दहन के कार्यक्रम किये जाने की सूचना है. दोनों पर्व को देखते हुए संप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता एवं निगरानी बरतने का आदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया है.


उपायुक्त द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/बुंडू, सभी पुलिस उपाधीक्षक एवं थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.


जिला के सभी थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्र में होली एवं शब-ए-बारात पर्व के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु दिनांक06मार्च2023के पूर्व थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक करने का आदेश दिया गया है,ताकि सांप्रदायिक सद्भाव,शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनी रहे.

साथ ही सभी थाना प्रभारियों को थाना स्तरीय शांति समिति की समीक्षा करते हुए योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों को जिनका जिला प्रशासन को सामाजिक सद्भाव बनाए रखने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है,उनका नाम चयन कर वरीय पुलिस अधीक्षक,रांची के माध्यम से समर्पित करने का निर्देश दिया गया है ताकि उनका नाम केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया जा सके.

उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा सभी थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध धारा 107 की कार्रवाई करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को ससमय अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.


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