निर्देश : पटना HC ने ट्रक ऑनर एसोसिएशन की सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित

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TRUCK HONOURS KE YACHIKA PER  PATNA HIGHCOURT NE KI HEARING TRUCK HONOURS KE YACHIKA PER  PATNA HIGHCOURT NE KI HEARING

पटना हाई कोर्ट ने बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सब पक्षों की लम्बी बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा।

इन याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 14 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर, 2020 को ही एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध को challenge किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध संबंधित पक्ष ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी ये मामला उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2022 को इसे वापस पटना हाई कोर्ट के समक्ष भेज दिया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटारा करने को भी कहा था।

इन मामलों पर हाई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट शुरू होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य सम्बंधित सभी पक्षों को अपना अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया था।