Bihar : सुपौल में शराब तस्करी के दोषी को 8-8 साल सश्रम कारावास व 1-1 लाख अर्थदंड की सजा

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The culprit of liquor smuggling in Supaul was sentenced to 8 years rigorous imprisonment and a fine of Rs 1 lakh each. The culprit of liquor smuggling in Supaul was sentenced to 8 years rigorous imprisonment and a fine of Rs 1 lakh each.

SUPAUL :सुपौल जिले के विशेष उत्पाद प्रथम न्यायालय ने शराब तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के निवासी मनीरउद्दीन उर्फ मो. मनीर उर्फ मो. भोला को 8-8 साल सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह सजा बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम, 2016 की धारा 30ए और 41 के तहत दी गई।

सुपौल के भीमपुर थाना कांड संख्या-75/20 में अभियुक्त को 12 दिसंबर 2024 को सुपौल उत्पाद न्यायालय प्रथम में दोषी ठहराया गया था। विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों की प्रक्रिया पूरी करवाई।

अभियोजन के अनुसार, उत्पाद सत्र वाद संख्या-973/20 के आधार पर कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की। दोषी को धारा 30ए में 8 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना, तथा धारा 41 में भी 8 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की राशि अदा न करने पर प्रत्येक धारा में 6-6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी।

यह सजा साथ-साथ चलेगी। इस फैसले को शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जो राज्य सरकार की शराबबंदी नीति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। इस कार्रवाई के बाद से जिले के शराब माफियाओं में भी हड़कंप मच गया है।

बताया गया कि ट्रक नंबर डब्ल्यूबी 73डी 4568 से 15 अक्टूबर 2010 की शाम 6 बजे भीमपुर थाना क्षेत्र में NH-57 (NH-27 वर्तमान में) किनारे मोहित विहार होटल के पास पुलिस ने अलग-अलग ब्रांड की कुल : 2618.757 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की थी।