चेयरमेन को राहत : सिवान नगर परिषद अध्यक्ष पद से हटाई गई सिंधु देवी को पटना हाईकोर्ट ने किया बहाल ..सरकार पर लगाया आर्थिक दंड

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Siwan nagar parishad ke seva mukt chairman ko highcourt se minli rahat Siwan nagar parishad ke seva mukt chairman ko highcourt se minli rahat

पटना हाईकोर्ट ने वितीय अनियमितता के आरोप में सिवान नगर परिषद के अध्यक्ष पद से हटाई गई सिंधु देवी को बड़ी राहत मिली है।जस्टिस सी एस सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सिंधु देवी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।

कोर्ट ने नगर परिषद के अध्यक्ष पद से हटाए जाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए राज्य सरकार पर पच्चीस हजार रुपया का अर्थ दण्ड लगाया ।कोर्ट ने सरकार को कहा कि अर्थदण्ड की राशि याचिकाकर्ता को दी जाय, क्योंकि इस बीच उसने बड़ी मानसिक प्रताड़ना झेली हैं।

कोर्ट ने सरकार को कहा कि वितीय अनियमितता के आरोप लगाए जाने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा जो अपना स्पष्टीकरण जिलाधिकारी को दिया गया, उसे पूरी तरह से देखा नही गया। उसकी बिना जांच किये ही अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।

कोर्ट ने सरकार को कहा कि याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से उसके पद पर योगदान कराया जाय ।कोर्ट ने सरकार को कहा कि अगर वह चाहे तो इस मामले में दिए गए स्पष्टीकरण की जांच अपने स्तर से निष्पक्ष करा सकती है।

उल्लेखनीय है कि वितीय अनियमितता के आरोप में याचिकाकर्ता से सरकार द्वारा जबाब तलब किया गया था।

याचिकाकर्ता द्वारा जो स्पष्टीकरण सरकार को दिया गया, उस पर सरकार द्वारा बिना विचार विमर्श किये और उसकी बिना जांच किये ही अध्यक्ष पद से नवंबर 2021 में हटा दिया गया था।