RPF को अधिकार नहीं : पटना जंक्शन से बाहर ट्रेवल एजेंसियों पर RPF की कार्रवाई अवैध, हाईकोर्ट ने किए सभी आपराधिक मामले रद्द
Desk: पटना हाई कोर्ट ने पटना जंक्शन परिसर के बाहर आरपीएफ को ट्रेवल एजेंसी के दफ्तर में छापेमारी को अवैध करार देते हुए सभी आपराधिक मामले को रद्द कर दिया।जस्टिस विवेक चौधरी ने आठ ट्रेवल एजेंसियों की आपराधिक रिट पर सुनवाई करने के बाद ये आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि आरपीएफ,आईआरसीटीसी को शिकायत कर सकता हैं।आईआरसीटीसी को शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार है।कोर्ट ने यात्री परिसर का विस्तृत व्यख्या करते हुए कहा कि रेलवे प्लेटफार्म,ट्रेन और रेलवे यार्ड में ही आरपीएफ किसी को पकड़ सकती हैं।इसके बाहर आरपीएफ को कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।
ट्रेवल्स एजेंसियों के अधिवक्ता प्रशान्त कश्यप ने कोर्ट को बताया कि पटना जंक्शन के बाहर अवस्थित ट्रेवल्स एजेंसियों के दफ्तर में आरपीएफ छापेमारी कर कम्प्यूटर,लैपटॉप नगद राशि सहित अन्य कागजात को जब्त कर लिया।साथ ही दफ्तर में मौजूद लोग को पकड़ कर जेल भेज देते हैं,जबकि कानून के तहत सात वर्ष से कम सजा वाले अपराध में पुलिस को थाने से ही जमानत दे देना है।
लेकिन आरपीएफ गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज देती हैं।उनका कहना था कि तब तो स्टेशन परिसर के बाहर हाई कोर्ट स्थित रेलवे रिजर्वेशन काउंटर भी आरपीएफ के क्षेत्राधिकार में आ जायेगा।वही केंद्र सरकार की ओर से आरपीएफ के कार्रवाई को सही करार देते हुए कहा गया कि टिकट के कालाबजारी को रोकने के लिए आरपीएफ समय समय पर कार्रवाई करती हैं।
कोर्ट ने सभी पक्षों की ओर से दी गई दलील को सुनने के बाद अपने 21 पन्ने के फैसले में कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर आरपीएफ को कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।कोर्ट ने कहा कि ट्रेवल्स एजेंसी को आईआरसीटीसी टिकट देने का लाइसेंस देती हैं। ऐसे में ट्रेवल्स एजेंसी टिकट का कालाबाजारी करती हैं, तो उसकी शिकायत आईआरसीटीसी से की जानी चाहिए।शिकायत पर आईआरसीटीसी कार्रवाई करेगी, न कि आरपीएफ।