रूपा तिर्की मौत मामले में नया मोड़ : SC/ST स्पेशल कोर्ट ने आज 4 अधिकारियों पर FIR का दिया आदेश, जानें पूरा मामला

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राँची : साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच कर रही है । वहीं इस मामले में अब रांची सिविल कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है जिस आदेश के बाद अब पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। एसटी एससी के विशेष मनीष रंजन की अदालत ने एससीएसटी थाने को पंकज मिश्रा,डीएसपी प्रमोद मिश्रा ,एससी एसटी थाना के थाना प्रभारी और राँची सिटी एसपी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है

मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में रांची सिविल कोर्ट ने एससीएसटी थाने को पंकज मिश्रा,डीएसपी प्रमोद मिश्रा ,एससी एसटी थाना के थाना प्रभारी और राँची सिटी एसपी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है

रांची सिविल कोर्ट के एसटीएसई स्पेशल जज मनीष रंजन ने अपने आदेश में कहा है कि सीआरपीसी 153 (3) के तहत एफआइआर दर्ज की जाये। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि यह आदेश रूपा तिर्की मौत के मामले में जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें रूप आकृति के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसकी शिकायत के लिए रूपा तिर्की की मां ने विभिन्न जगहों पर फरियाद लगाई थी जिसे अनसुना कर दिया गया था। जिसके बाद रूपा तिथि की मां ने अधिवक्ता के माध्यम से सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था


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