RJD सांसद मनोज झा को मिली जमानत : प्रवक्ता चितरंजन गगन को भी राहत, MP-MLA कोर्ट का फैसला


PATNA : इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा और प्रवक्ता चितरंजन गगन को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। मानहानि के मामले में पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।
बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने इन दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी सिलसिले में आज दोनों की आरजेडी नेताओं की कोर्ट में पेशी हुई । दोनों ने कोर्ट से जमानत का अनुरोध किया था जिसे एमपी-एमएलए कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पटना के सीजेएम कोर्ट में आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा और प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत आधारहीन, बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगा कर प्रतिष्ठा को आधात पहुंचाने के मामले में क्रिमिनल कम्पलेन्ट केस संख्या 6893/2017 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
मोदी ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरजेडी प्रवक्ताओं ने पटना में जानबूझ कर आम जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए उन पर आधारहीन, बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगाया जो देश के अनेक अखबारों में प्रकाशित हुआ। अभियुक्तों ने अपने बयान में पटना के राजेंन्द्र नगर रोड न.-13 में आलीशान मकान होने, उत्कर्ष स्टिफ नामक कंपनी द्वारा चर्च की 7.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर मॉल बनाये जाने, परिवार के लोगों को दिल्ली, मुम्बई में ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी गाड़ियों में घूमने तथा दिल्ली व कोलकाता की कई कम्पनियों में काला धन लगे होने का आरोप लगाकर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया हैं।
पटना से मरगूब आलम की रिपोर्ट ...