RJD विधायक रीतलाल यादव को HC से झटका : सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में बरी होने के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने राजद विधायक रीतलाल यादव को चर्चित सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में बरी होने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने आशा सिन्हा की याचिका की सुनवाई करते हुए रीतलाल यादव को निचली अदालत द्वारा बरी करने के आदेश को रद्द करते हुए सत्यनारायण सिन्हा मर्डर केस की सुनवाई पुनः करने का निर्देश दिया.

साल 2023 में पटना सिविल कोर्ट के एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट ने सबूतों के अभाव में विधायक रीतलाल यादव को इस मामले में बरी कर दिया.

सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी पूर्व भाजपा विधायक आशा सिन्हा ने पटना हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने की. कोर्ट ने रीतलाल यादव को बरी करने के आदेश को रद्द करते हुए इस मामले पर पुनः सुनवाई करने का आदेश देते हुए रीतलाल को बड़ा झटका दिया.

30 अप्रैल,2003 को पटना के गांधी मैदान में तेल पिलावन,लाठी घुमावन रैली का आयोजन किया गया था. इसी दिन खगौल के जमालुद्दीन चक के पास सत्यनारायण सिन्हा की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में रीतलाल यादव समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था.