मिल गई पाप की सजा.. : वैशाली में चचेरी बहन के साथ रेप करने वाले कलंकी को 20 साल की कैद


HAJIPUR:-खबर हाजीपुर व्यवहार न्यायालय से है जहां अदालत ने एक दुष्कर्मी भाई कोबड़ी ही सख्त सजा सुनाई है.उसे 20 साल की कारावास के साथ ही आर्थिक दं भी दिया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने दुष्कर्मी भाई को 20 वर्ष की कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को जीवन लाल की अदालत ने सजा के विंदु पर सुनवाई के बाद सजा का एलान किया. अदालत ने 13 वर्षीय नाबालिग चचेरी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले भाई को सजा सुनाई है.
इस विषय में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि महिला थाना में 11/20 कांड संख्या दर्ज किया गया था. इस मामले में 10 गवाह और 14 साक्ष्य प्रदर्शित किए गए थे. जिसके आधार पर अदालत में पोक्सो एक्ट की एक धारा सहित दो अलग-अलग धाराओं में दोषी को 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं एक अन्य आईपीसी की धारा के तहत 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है. साथ ही अदालत ने बिहार प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 2 लाख रुपए देने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत 3 लाख रुपए पीड़िता को पहले ही दी जा चुकी है. घटना के संबंध में मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 20 मार्च 2020 को 4:00 बजे सुबह 13 वर्षीय पीड़िता जब शौच के लिए अपने घर से बाहर जा रही थी तो उसके 22 वर्षीय चचेरे भाई प्रमोद कुमार ठाकुर उर्फ प्रदुम ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था. जिसके बाद पीड़िता काफी गुमसुम और परेशान रहने लगी थी. घरवालों के बार-बार पूछे जाने के बाद पीड़िता ने घटना की जानकारी दी थी. जिसके बाद महिला थाना हाजीपुर में मामला दर्ज किया गया था.
वैशाली से रिशव की रिपोर्ट