रांची जिला प्रशासन ने शुरु की क्रेच सुविधा : DC ने शिशु गृह में नन्हे बच्चे देख हुए काफी खुश, उन्हें गोद में लेकर दिया स्नेह

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रांची :जिला उपायुक्तरांची मंजूनाथ भजन्त्री ने शनिवार को समाहरणालय भवन में कार्यरत महिला कर्मियों के लिए क्रेच की सुविधा और उनके बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए समाहरणालय ब्लॉक बी कमरा संख्या -211शिशु गृह (CRECHE)का विधिवत फीता काट कर शुभारंभ किया.

इस दौरान डीआईजी सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची,चंदन कुमार सिन्हा,अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची,उत्कर्ष कुमार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी,शाइनी तिग्गा,जफर हसनत एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961)के तहत क्रेच (पालनाघर) की सुविधा

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961में2017के संशोधन के बाद कार्यस्थलों पर क्रेच (पालनाघर) सुविधा अनिवार्य को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्रेच सुविधा शुरू कर दी है.

महिलाएँ अपने काम और मातृत्व के बीच संतुलन बना सकेंगी

इसमें महिला कर्मचारी को कार्य समय के दौरान क्रेच में बच्चे को रखने की सुविधा मिलेगी. इससे बच्चों को स्वस्थ आहार और आरामदायक माहौल मिलेगा.

मातृत्व लाभ अधिनियम में क्रेच की सुविधा कार्यरत माताओं को सहयोग देने और उनके बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए जोड़ी गई है. इससे महिलाएं अपने काम और मातृत्व के बीच संतुलन बना सकती हैं.

जिसमें शिशु गृह में महिला कर्मचारी अपने नवजात शिशु की देखभाल करते हुए अपने शिशु को स्तनपान के साथ अपने बच्चों को रख सकती हैं.

इस गृह में0से06वर्ष के बच्चों को रख सकती है,जहाँ छोटे बच्चों के लिए खेल के साधन उपलब्ध हैं.

नन्हे-नन्हे बच्चों को देख कर काफ़ी खुश हुए डीसी

जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजन्त्री शिशु गृह (CRECHE) में नन्हे-नन्हे बच्चों को देख कर काफ़ी खुश हुए. उन्होंने बच्चे को अपने गोद में लेकर खूब स्नेह दिया. बच्चे भी उनकी गोद में जाकर काफ़ी खुश हो रहे थे.

रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट-----