राज्य निर्वाचन आयोग को पटना HC का झटका : पूर्व उप मुख्य पार्षद कौशमी देवी को निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्यता का आदेश किया रद्द

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पटना: हाईकोर्ट ने बोधगया नगर परिषद की पूर्व उप मुख्य पार्षद कौशमी देवी को बड़ी राहत देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग का अयोग्यता का आदेश रद्द कर दिया है. जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा ने कहा कि आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विवादित तथ्यों की जांच की और बिना वैध अधिकार के निर्णय पारित किया.

कौशमी देवी वर्ष2022में उप मुख्य पार्षद निर्वाचित हुई थीं. दिसंबर2024में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक शिकायत के आधार पर उन्हें इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया था कि उनके तीन संतान हैं और तीसरे संतान का जन्म4अप्रैल2008के बाद हुआ है,जो बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा18(1)(एम ) का उल्लंघन माना गया.

वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने याचिका में बताया कि शिकायत राजनीति से प्रेरित थी और इसमें दिए गए साक्ष्य न तो स्पष्ट थे और न ही निर्विवाद. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार की शिकायतों की वैधता को पहले तय किया जाना चाहिए.

आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने कौशमी देवी को तत्काल प्रभाव से उनके पद पर बहाल कर दिया.