पुलिस कस्टडी में पिटाई मामला : तरुण महतो की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त,सरायकेला SP और प्रधाम सचिव से मांगा जवाब
रांची: झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) से ईचागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके तरुण महतो की ईचागढ़ थाना में पुलिस कस्टडी में कथित पिटाई से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई है. मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रितेश कुमार महतो ने पक्ष रखा.
इससे पहले मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को जवाब दाखिल कर बताया गया कि पीड़ित तरुण महतो को तत्कालिक मुआवजा के तहत फिलहाल 1 लाख 50 हजार रुपए दिया गया है.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरायकेला एसपी से जिले के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के संबंध में क्या कार्रवाई हुई है इस पर जवाब मांगा है.
कोर्ट ने मामले में प्रधान सचिव हेल्थ से भी पूछा है कि जिस मेडिकल ऑफिसर ने तरुण महतो को कोर्ट में पेश करने के समय फिट फॉर कस्टडी का सर्टिफिकेट दिया था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है. कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों से 18 जून तक जवाब मांगा है.





