CM केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका खारिज : दिल्ली हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा : ये कार्यपालिका है मामला, नहीं दे सकते दखल

Edited By:  |
 Petition to remove CM Kejriwal from the post rejected  Petition to remove CM Kejriwal from the post rejected

NEWS DESK : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि CM पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट का स्पष्ट कहना है कि ये सियासी मामला है लिहाजा जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता, उसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट का दो टूक कहना है कि ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए।

इस पर कोर्ट ने कहा कि ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायपालिका के दायरे में नहीं। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उन्हें करने दीजिए। ये राजनीतिक मामला है।


Copy