पीड़ित परिवार को मिला न्याय : दहेज हत्या मामले में 2 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार रु. का लगा जुर्माना
लोहरदगा : व्यवहार न्यायालय लोहरदगा ने दहेज हत्या मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एडीजे 3 की अदालत ने ये फैसला सुनाया है.
बताया जाता है कि लातेहार जिला के रहने वाले कैमल अंसारी ने अपनी बेटी की शादी सरवर अंसारी पिता, कैमुल अंसारी लोहरदगा जिला के जोबांग थाना क्षेत्र में की थी. लड़के वालों की ओर से दहेज की मांग को लेकर हमेशा कैमल की बेटी के साथ मारपीट किया जाता था.
एक दिन अचानक सरवर अंसारी ने फोन कर अपने ससुर को बोला कि आपकी बेटी ट्रेन से कट गई है मगर जब उस स्थान पर ससुर कैमल पहुंचा तो वहां पर उसकी बेटी कहीं नहीं दिखाई दी. मगर जब जोबांग स्थित बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसकी बेटी की एक पैर कटा हुआ खाट पर मृत अवस्था में मिली. पिता ने घटना की रिपोर्ट पुलिस को थाने में लिखाई. आज लोहरदगा व्यवहार न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दहेज हत्या, शव छिपाने और दहेज मांगने के आरोप में सरवर अंसारी और कैमुल अंसारी को आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.