पेंशन देने की याचिका पर सुनवाई : पटना HC ने पशु चिकित्सकों के लिए पेंशन मामले को लेकर सरकार से मांगा जवाब

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PATNA HC NE ANIMAL DOCTOR KE LIE PESION KE MAMALE PER SARKAR SE MANGA JAWAB PATNA HC NE ANIMAL DOCTOR KE LIE PESION KE MAMALE PER SARKAR SE MANGA JAWAB

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में पशु चिकित्सकों को ओल्ड एज पेंशन और जीपीएफ का लाभ नहीं देने के राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई की।जस्टिस पी बी बजन्थरी ने डा मनीष कुमार पांडे व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन माह में हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार ने 9 जून, 2020 को एक निर्णय ले कर राज्य के पशु चिकित्सकों को ओल्ड एज पेंशन और जीपीएफ का लाभ इस आधार पर देने से रोक दिया कि इन पशु चिकित्सकों की बहाली 27 मार्च,2014 को हुई हैं।इसमें यह कहा गया कि रिट याचिका दायर करने वाले पशु चिकित्सक को, नए पेंशन योजना और जीपीएफ ,जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 29 नवंबर,2004 को प्रकाशित विज्ञापन के विरोध में याचिकाकर्ताओं ने आवेदन दिया था,जिसके तहत दिए गए पेंशन और जीपीएफ विचार नहीं किया गया, जो विज्ञापन से साफ है।इस मामले पर अगली सुनवाई तीन माह बाद की जाएगी।