फांसी की सजा : ट्रेन बम विस्फोट मामले में NIA कोर्ट ने आतंकियों को सुनाई सजा..

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NIA court awards death sentence to 7 terrorists in train blast case NIA court awards death sentence to 7 terrorists in train blast case

Lucknow:-Train विस्फोट के मामले में 7 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है जबकि एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.यह फैसला लखनऊ की NIA कोर्ट ने 2017 में हुए भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस में सुनाया है.इन सभी को पहले की सुनवाई में दोषी ठहराया गया था और फैसले के सुरक्षित रख लिया गया था.


जिन आतंकियों को सजा सुनाई गई है उसमें मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन आसिफ इकबाल रॉकी वहीं मोहम्मद आतिफ ईरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.इस मामले का एक आरोपी सैफुल्ला मुठभेड़ में मारा जा चुका है.

बताते चलें कि 7 मार्च 2017 को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन (59320) सुबह भोपाल स्टेशन से रवाना हुई थी और करीब साढे 9 बजे सुबह में शाजापुर जिले के कालापीपल के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था इसमें नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।विस्फोट के बाद ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई थी.यात्री जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूदने लगे थे.वहीं कुछ यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका था.

इस मामले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में सैफुल्ला नामक आरोपी मारा गया छा.जबकि अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद और हथियार बरामद हुए थे। इसके बाद मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कर रही थी.इस केस में 21 मार्च, 2018 को आरोप तय किए गए थे। इस मामले में 24 फरवरी को NIA कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आरोपियों को दोषी ठहराया था।


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