सुनवाई : पटना HC ने बिहार फार्मेसी कॉउन्सिल में नए रजिस्ट्रार को नियुक्त करने का दिया आदेश

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new registrar ke appointment ka patna hc ne diya aadesh new registrar ke appointment ka patna hc ne diya aadesh

पटना हाई कोर्ट ने बिहार फार्मेसी कॉउन्सिल के रजिस्ट्रार के पद नए अधिकारी को अविलंब नियुक्ति करने का निर्देश राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को दिया है।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने उमा शंकर शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई की।

इससे पूर्व में कोर्ट ने लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दिया था। कथित तौर पर सेवानिवृत्ति के बाद भी बिहार फार्मेसी कौंसिल के रजिस्ट्रार के पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति स्थाई तौर पर पटना हाई कोर्ट द्वारा एक अवमानना मामले में 19 अगस्त, 2011 को दिए गए आदेश को गलत तरीके से परिभाषित करते हुए बगैर किसी विज्ञापन, साक्षात्कार व बिहार फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 26 (ए) और बिहार सर्विस कोड के नियम 67 (ख) तथा सी सी ए रूल्स के नियम 16 का उल्लंघन कर के कर दी गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शिल्पी केशरी का कहना था कि बिहार फार्मेसी कॉउन्सिल के रजिस्ट्रार सेवा निवृत्त हो चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें इस पद पर रखकर काम कराया जा रहा है, जोकि गैर कानूनी है। इस मामले में अभी आगे भी सुनवाई होनी है।


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