Supreme Court on NEET : दोबारा नहीं होगी NEET-UG परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आ गया बड़ा फैसला, जानिए क्या कहा

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 NEET-UG exam will not be held again  NEET-UG exam will not be held again

Supreme Court on NEET : NEET-UG मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था।

'दोबारा नहीं होगी NEET-UG परीक्षा'

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि 1 लाख 8 हज़ार सीटों के लिए 23 लाख से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इनमें 52 हज़ार निजी कॉलेजों और 56 हज़ार सरकारी कॉलेज में सीट है। परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिनके कुल अंक 720 होते हैं और गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग होती है।

सीजेआई ने सबमिशन को दर्ज किया कि लगाए गए दो प्रमुख आरोप हैं। कागजातों का लीक होना और व्यवस्थागत विफलता। याचिकाकर्ताओं ने सिस्टेमेटिक विफलता का सवाल उठाकर दोबारा परीक्षा की मांग की। कई राज्यों में इसे लेकर FIR भी दर्ज हुई है।

चीफ जस्ट‍िस की बेंच ने फैसला सुरक्ष‍ित करते हुए कहा था कि इन मामलों में इस न्यायालय के समक्ष उठाया जा रहा मुख्य मुद्दा यह है कि इस आधार पर पुनः परीक्षण (Re-Test) आयोजित करने का निर्देश जारी किया जाए कि प्रश्न-पत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थी। नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी।