Bihar : द्वितीय अपील के तहत नवादा DM द्वारा 4 परिवादी की हुई सुनवाई

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Nawada DM heard 4 complainants under second appeal Nawada DM heard 4 complainants under second appeal

NAWADA : नवादा के जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत 06 परिवादी उपस्थित हुए, जिसमें से 03 मामलों का ऑन स्पॉट निवारण कर दिया गया।

अपीलवाद बुधन राजवंशी, ग्राम-पुरैनी, प्रखंड-गोविंदपुर के बुधन राजवंशी, अरूण कुमार सिंह प्रखंड-नवादा सदर के अरूण कुमार सिंह, प्रखंड-पकरीबरावां के सौरभ कुमार द्वारा शिकायत दायर किया गया था। आज द्वितीय अपील की सुनवाई की गई, जिसमें संबंधित पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले का जांच कराया गया एवं जंचोपरांत मामले का निष्पादन कर दिया गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अंदर सुनवाई कर निवारण कर दिया जाता है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदरध्रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।

विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाइन भी शिकायत/अपील की जा सकती है। आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं ।