Bihar : कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए विभाग की इजाजत से ही निविदा कर सकेंगे नगर निकाय

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Municipal bodies will be able to tender for garbage collection and transportation only with the permission of the department. Municipal bodies will be able to tender for garbage collection and transportation only with the permission of the department.

PATNA :बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन के निर्देशानुसार विभाग द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों में सफाई कार्य के सम्यक निर्वहन हेतु नाला उड़ाही, सफाई, कम्पोस्ट पिट का निर्माण तथा कचरे के संग्रहण एवं परिवहन (Collection and Transportation) के लिए निविदा करने की अनुमति प्रदान की गई है।

इस फैसले के बाद से शहरों में साफ-सफाई, डोर-टू-डोर कचरा उठाव और कचरा प्रबंधन का काम और तेजी से सुचारु रुप से होने लगेगा। पूर्व में विभिन्न नगर निकायों द्वारा लगातार सफाई कार्यों हेतु नई एजेंसी के चयन के लिए विभागीय अनुमति/मार्गदर्शन की मांग की जा रही थी।

कई नगर निकायों से इस हेतु विभाग को आवेदन प्राप्त हो रहे थे। ऐसे में निकायों में सफाई कार्य बाधित नहीं हो, इस हेतु विभाग द्वारा कुछ निकायों को सफाई एजेंसी के चयन के लिए अनुमति भी प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से यह निर्णय बाधित था। इस संबंध में अलग-अलग नगर निकायों से लगातार आवेदन भी प्राप्त हो रहे थे, ऐसे में मंत्री नितिन नवीन द्वारा इसपर संज्ञान लेते हुए विभाग को आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया।