माइनिंग लीज मामला : सीएम के अधिवक्ता ने कहा, SC में पहले ही हो चुका याचिका खारिज, मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को

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रांची : खनन पट्टा आवंटन को लेकर दायर सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई.


मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की और पक्ष रखा और उन्होंने कोर्ट को बताया कि सीएम ने पत्नी और साली के नाम पर औद्योगिक इस्तेमाल के लिए जमीन ली.


वहीं सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने दलील रखी. अदालत को बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही खारिज किया जा चुका है. ऐसे में कोई मामला नहीं बनता है.


प्रार्थी के आरोपों से संबंधित शपथ पत्र पर जवाब दाखिल करने, काउंटर एफ़िडेविट दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया है. जिसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी है.


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