लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका : सजा अवधि बढ़ाने की CBI की ओर से दायर याचिका को कोर्ट ने किया स्वीकार

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रांची : आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है. चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई ने उनकी सजा बढ़ाने की मांग की जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की मांग की गई है. सीबीआई का कहना है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी जैसे गंभीर मामले में साढ़े 3 साल की सजा पर्याप्त नहीं है.

बता दें कि यह मामला उस अवैध निकासी से जुड़ा है जिसमें लालू प्रसाद यादव के साथ-साथ 2 अन्य अभियुक्त बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य को भी दोषी करार दिया गया था. निचली अदालत ने सभी को साढे 3 साल की सजा सुनाई गई थी. लेकिन अब सीबीआई का कहना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा दी जानी चाहिए.

देवघर कोषागार से हुई 89 लाख की अवैध निकासी में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व सीएम सहित अन्य तीन की सजा अवधि बढ़ाने वाली सीबीआई की तरफ से दायर की गई याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट--