लैब tech अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी : पटना HC ने लैब technician की बहाली एक सप्ताह में पूरा करने का दिया आदेश

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LAB TECHNICIAN CANDIDATE KE LIE KHUSKHABRI LAB TECHNICIAN CANDIDATE KE LIE KHUSKHABRI

पटना हाई कोर्ट ने लैब technician की नियुक्ति प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई कर यह आदेश पारित किया।

21 जून, 2015 को प्रकाशित किये गए विज्ञापन के मामले में यह आदेश को कोर्ट ने पारित किया है। विज्ञापन बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा निकाला गया था। इसमें कुल 1772 रिक्तियां थी, किन्तु अब तक बहाली नहीं हो पाई है. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित करने को भी कहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने वर्ष 2019 में किये गए संशोधन के अनुसार अर्हता रखने वाले याचिकाकर्ताओं के मामलों पर भी विचार करने को कहा है।

याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने इनके मामलों पर भी विचार करने का आग्रह कोर्ट से किया था। अब इस मामले पर आगे की सुनवाई 2 सप्ताह बाद कि जाएगी।