जहरीली शराब से मौत मामले में 9 दोषियों को राहत : पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पर लगाई रोक, जानें मामला
पटना : इस वक़्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से जहां पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में गोपालगंज के खजूरबनी में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में 9 दोषियों को फांसी की सजा से मुक्त कर दिया है। जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस हरीश कुमार ने इस मामलें में दायर अपीलों की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे बुधवार को सुनाया।
पटना हाईकोर्ट ने जहरीली शराब से हुई मौत मामले में 9 दोषियों जिन्हे फांसी की सजा से मुक्त किया हैं,उनके नाम छठू पासी,कन्हैया पासी,नगीना पासी,लाल बाबू पासी,राजेश पासी,सनोज पासी,संजय चौधरी, मुन्ना आदि। बता दें कि अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास रतन भारती ने बताया कि इस मामलें में कोर्ट ने प्रक्रियात्मक त्रुटियां पायी।जो परस्थितिजन्य सबूत और गवाहियों में एकरुपता नहीं थी। गौरतलब है कि 15 - 16 अगस्त,2016 को गोपालगंज के खजुरबनी मोहल्ले में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हुई और कई लोगों ने आँखों की रोशनी गवांई।
इस मामलें में अगस्त,2016 में गोपालगंज के नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिसके बाद गोपालगंज के उत्पाद विशेष कोर्ट सह ए डी जे लव कुश कुमार ने 9 अभियुक्तों को फांसी की सजा व चार महिलाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस कोर्ट के आदेश के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में इन लोगों ने अपील दायर की गई थी। अपीलों पर हाईकोर्ट ने लम्बी सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था,जिसे कोर्ट ने आज निर्णय दिया। इस मामलें में राज्य सरकार का पक्ष सरकारी अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।