जागरूकता फैलाने की आवश्यकता : प्रतिबंधित पान मसाला और गुटखा की खरीद-बिक्री करने वालों पर अब गिरेगी गाज
चतरा : खबर है चतरा की जहां एसडीएम मुमताज अंसारी ने खाद्य व्यापारियों के साथ एक अहम बैठक की. बैठक में एसडीएम ने कहा कि तंबाकू रोक अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने 11 प्रकार के ब्रांडों के पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है. ऐसे में सरकारी प्रतिबंध के मुताबिक रजनीगंधा,विमल,शिखर,पान पराग,दिलरुबा,राजनिवास,सोहरत,मुसाफिर,मधु,बहार,पान पराग प्रीमियम समेत अन्य ब्रांड़ों की बिक्री पूर्व से ही प्रतिबंध हैं. एसडीएम ने सभी व्यापारियों को इन कंपनियों के पान मसाला बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया.
एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र में पान मसाला की बिक्री,भंडारण व निर्माण का कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित रहे. जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदार व थोक विक्रेताओं के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई की जाएगी. बैठक में एसडीएम ने कहा कि तंबाकू जनित रोगों से प्रतिवर्ष भारत में लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है. सर्वे के अनुसार झारखंड में 50.1 प्रतिशत युवा किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं. जिसमें 63.6 प्रतिशत पुरूष एवं 35.9 प्रतिशत महिलाए हैं. सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों से होने वाली घातक बीमारियों के संबंध में जनमानस में आवश्यक रूप से जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है.
एसडीएम ने आगे कहा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत अन्य धूम्रपान निषेध क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार की सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद को बेचने या उसका सेवन करते हुए पकड़े जाने पर आर्थिक रूप से जुर्माना लगाते हुए नियम संगत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में मुख्य रूप से जिला खाद्य संरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद, कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव, चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष, सभी होटल, रेस्टुरेंट, धर्मशाला एवं ढाबा संचालक, सभी खाद्य व्यापारी, सभी खैनी के थोक एवं खुदरा विक्रेता उपस्थित थे.