फिर से इंटरनेट चालू : हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल, कोर्ट ने कहा परीक्षा के लिये इंटरनेट बंद करना उचित नहीं
Ranchi : झारखंड में 21-22 सितंबर को आयोजित हुई JSSC CGL परीक्षा को लेकर राज्य में बंद की गई इंटरनेट सेवा को बहाल करने के लिये झारखंड हाईकोर्ट में रविवार को जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में आकास्मिक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य में नेट सेवा तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया. साथ ही राज्य सरकार के इंटरनेट बंद करने के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए, कहा कि भविष्य में इंटरनेट सेवा बाधित करने से पहले हाईकोर्ट से आदेश लेना होगा. और इंटरनेट सेवा परीक्षा के लिये बाधित करना कहीं से उचित नहीं है. वहीं खंडपीठ ने राज्य सरकार के गृह सचिव के सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया. साथ ही उस SOP को जमा कराने का निर्देश दिया, जिसमें 22 सितंबर को सुबह साढ़े 4 बजे से दोपहर साढ़े 3 बजे तक इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया गया था. वहीं इस मामले में शपथ के माध्यम से 6 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई, 6 सप्ताह बाद होगी.
रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट