सड़क किनारे से हटाना होगा जब्त गाड़ी : पटना हाईकोर्ट ने जब्त संपत्ति का शीघ्र निष्पादित करने का दिया आदेश...DGP को खुद हलफनामा देने का निर्देश

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HIGHCOURT NE DGP KO HALAFNAMA DENE KA NIRDESH DIYA HIGHCOURT NE DGP KO HALAFNAMA DENE KA NIRDESH DIYA

पटना हाई कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को जब्त की गई संपत्ति समेत सभी अवरोधों को हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता शिल्पी केशरी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने पटना स्थित गांधी मैदान के सर्कुलर रोड पर पुलिस द्वारा रखे गए जब्त संपत्ति समेत सभी बाधाओं को हटाने हेतु अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक ( डी जी पी) को दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह स्थान पटना का गौरव और जेवेल क्राउन है।

कोर्ट ने कहा है कि यदि जरूरत हो ,तो इसे कानून के मुताबिक निष्पादित करने की कार्रवाई की जाए।कोर्ट ने बिहार के पुलिस महानिदेशक को एक सप्ताह में व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर सुनवाई अब 7 मार्च,2022 को की जाएगी।