फर्जीवाड़ा कर बहाल हुआ था टीचर : अब कोर्ट ने दिए बर्खास्तगी के ऑर्डर, वेतन के रुपए भी होंगे वसूल

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सीवान : फर्जीवाड़ा कर बहाल हुए टीचर पर कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। आरोपी टीचर की बर्खास्तगी के साथ साथ उसे अभी तक मिली वेतन राशि को भी वसूलने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को दिया है।

मामला सीवान जिला के भगवानपुर प्रखंड का है जहां शंकरपुर पंचायत स्थित नवीन प्राथमिक विद्यालय, कोइरगांवा टोले, मिश्रवलिया में पदस्थापित एक शिक्षक पर राज्य अपीलीय प्राधिकार (पटना) ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने प्रखंड के मुंदीपुर गांव निवासी विद्याभुषण पांडेय के पुत्र प्रवीण कुमार को योगदान की तिथि से टीचर पद से हटाने का आदेश जारी किया है। साथ ही नियोजन से बाद से अब तक दी गई वेतन की राशि को भी वसूलने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी (सीवान) को दिया है।

आपको बता दें कि उक्त मामले में हरपुर कोठी गांव निवासी जयप्रकाश तिवारी ने राज्य अपीलीय प्राधिकार (पटना) में एक अपील दायर किया था। उन्होनें टीचर प्रवीण कुमार को बर्खास्त करने और खुद के नियोजन को लेकर अपील दायर किया था। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत राज शंकरपुर में वर्ष 2006 में वे आवेदक थे और उनका प्राप्तांक टीचर प्रवीण कुमार से अधिक था। लेकिन उनकी दावेदारी को दरकिनार करते हुए नियोजन इकाई ने जिला अपीलीय प्राधिकार और प्रवीण कुमार से मिलीभगत करके 2016 में 2006 के पैनल से प्रवीण कुमार का नियोजन कर लिया।

कोर्ट ने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रवीण कुमार को बर्खास्त करने और साथ ही वेतन की राशि वसूलने का आदेश जारी किया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार से बहाल हुए शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।


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