BIHAR NEWS : एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या मामलें में कोर्ट का फैसला, दो भाईयों की फांसी की सजा रखा बरकरार

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने रोहतास जिला के खुदरा गांव में हुई एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या मामलें में सजा सुनाई है. निचली अदालत ने दो भाइयों की फांसी की सजा को बरकरार रखा. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने निचली अदालत की फांसी की सजा को सही ठहराते हुए कोई राहत देने से इंकार कर दिया है.

साल 2021 में जमीन विवाद मामलें में अमन सिंह और सोनल सिंह नाम के दो भाइयों ने एक ही परिवार के तीन बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी. इसी मामले में निचली अदालत ने दो भाइयों को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामलें में दरीहट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जो कांड संख्या 11/2021 के तहत दर्ज की गई थी.

निचली अदालत के इस आदेश को उन्होंने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी. राज्य सरकार ने इन दोनों भाइयों को निचली अदालत द्वारा दी गयी फांसी की पुष्टि के लिए याचिका दायर की.

कोर्ट ने इन सभी अपीलों पर विस्तार से सुनवाई करने के बाद निचली अदालत द्वारा दोनों भाइयों की फांसी की सजा को बरकरार रखा.कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इन लोगों ने न सिर्फ तीन निर्दोष लोगों की हत्या की है बल्कि, तीन महिलाओं को विधवा बनाया है. साथ ही उनके बच्चों को अनाथ किया है.

कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रअरेस्ट घटना कहा है. ये इतना घृणित और निंदनीय कृत्य है,जिसकी सही सजा फांसी ही है. इन्हें अजीवन कारावास की सजा देना इनके द्वारा किये गये अपराध की तुलना में बहुत कम होगा.कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को सही ठहराते हुए स्पष्ट किया कि इसमें रियायत की कोई जगह नहीं है.

कोर्ट ने एक महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि जो लोग भूमि,लोभ और सत्ता के लिए निर्दोषों रिश्तेदारों की हत्या करते हैं, उन्हें कठोरतम दंड मिलना चाहिए.ऐसे ही कृत्यों के लिए कौरवों को दंड मिला था.