हैवानों के मिली सजा : परिवार को बंधक बनाकर नाबालिग से गैंग रेप करने वाले चार दोषियों को मिली फांसी की सजा..

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family ko bandhak bana nabalig se gangrape  ke 4 accused ko fansi ki saza.. family ko bandhak bana nabalig se gangrape  ke 4 accused ko fansi ki saza..

supaul:-परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर नाबालिग के साथ हैवानियत करने वाले चार आरोपी को उनके कुकर्म की सजा मिल गई है।कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है.सजा सुनते ही इन कुकर्मियों के होश उड़ गए और अब अपने किए पर पछतावा के अलावा इनके पास कुछ विक्लप नहीं रह गया है.मामला बिहार के सुपौल से जुड़ा हुआ है.जहां निर्भया से भी ज्यादा दिल दहलाने वाली घटना हुई थी.

बताते चलें कि सुपौल जिला के प्रतापगंज थानाक्षेत्र में 8 अक्टूबर 2019 को मेला देखने जा रहे एक ही परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर एक नाबालिग सहित दो अन्य महिला से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।इस दौरान विरोध करने पर एक महिला को गोली मार दी गई थी,जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई थी.इस मामले में की सुनवाई एडीजे-6 सह विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक की कोर्ट में चल रहा था और इस कोर्ट ने सभी चोर दोषियों को अनमोल यादव, मो अलीशेर, मो अयूब और मो जमाल के विरुद्ध मृत्यु दण्ड के साथ ही आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.इसके साथ ही पीड़िता व उनके परिजन को सरकार द्वारा कंपनसेशन की राशि देने का भी आदेश दिया गया है।कोर्ट के फैसले के बाद लोगों का न्यायालय के प्रति विश्वास और दृढ़ हुआ है,वहीं पीड़ित परिवार ने इस फैसले पर संतोष जताया है.

इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी और बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय सिंह, बच्चन झा व नागेन्द्र नारायण ठाकुर ने बहस में हिस्सा लिया।


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