Bihar : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समयावधि में हुआ विस्तार, बढ़ गई आवेदन की तारीख, इस दिन चयन सूची होगी प्रकाशित


PATNA :मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण की समयावधि में विस्तार किया गया है। आवेदन की तिथि दिनांक 27 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए अब 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। परिवहन विभाग मंत्री शीला मंडल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11 वें चरण की समयावधि में विस्तार किया गया है।
आवेदन करने का एक और सुनहरा मौका
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शत-प्रतिशत आवेदन प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि किसी कारणवश जो इच्छुक आवेदक आवेदन करने से वंचित रहे गए थे, उन्हें आवेदन करने का एक और सुनहरा मौका दिया गया है। निर्धारित समयावधि के अंदर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
शेष बचे 12500 लक्ष्य के विरुद्ध निकाली गई है जिलावार रिक्ति
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 11वें चरण में शेष बचे 12500 लक्ष्य के विरुद्ध जिलावार रिक्ति निकाली गई है। मुजफ्फरपुर में 1008, सारण में 829, पूर्वी चंपारण में 824, मधुबनी में 820, पश्चिमी चंपारण में 743, दरभंगा में 710, पटना में 657, वैशाली में 548, सीवान में 503, बांका में 480 सहित सभी जिलों में कुल 12500 रिक्ति है।
रिक्ति के अनुसार पंचायतों में लिए जाएंगे आवेदन
आवेदन केवल उन्हीं पंचायतों के लिए होंगे, जहां रिक्ति है। साथ ही जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है, उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार्य होंगे। इस संबंध में जिला पदाधिकारियों द्वारा पंचायतवार एवं कोटिवार रिक्ति की सूची जारी की जाएगी। वैसे पंचायत या वैसी कोटि के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जहां रिक्ति नहीं है तो वैसे आवेदन स्वतः अमान्य हो जाएंगे।
चरणवार 44 हजार से अधिक लोगों को दिया गया रोजगार
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत चरणवार अब तक कुल 44754 लाभुकों को अनुदान देकर रोजगार से जोड़ा गया है। इस योजना के माध्यम से गांव से शहर के बीच परिवहन सुविधा सुगम हुआ एवं आम लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं रोजगार का सृजन करना है।
कौन कर सकते हैं आवेदन
इस योजना के तहत प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जा रहा है। 4 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत सामान्य, ई-रिक्शा एवं एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है।
4 से 10 सीटर वाहन एवं एम्बुलेंस की कर सकते हैं खरीदारी
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए सवारी वाहन एवं एम्बुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये होगी। एंबुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की विस्तारित समय सारणी
1. आवेदन करने की अंतिम तिथि - 15 अक्टूबर 2024 तक।
2. प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर पंचायतवार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण - 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024।
3. चयन सूची का प्रकाशन - 24 अक्टूबर 2024
4. आपत्ति आमंत्रण - 25 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2024 तक।
5. आपत्ति निराकरण - 5 नवंबर 2024।
6. अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन - 11 नवंबर 2024
7. प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों को चयन-पत्र का तामिला - 12 नवंबर से 19 नवंबर तक
8. वाहन खरीद के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन समर्पित करना - 20 नवंबर से लगातार।
9. अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान करना - आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर।
(पटना से नीलकमल की रिपोर्ट)