BREAKING : नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नहीं जाएगी नौकरी

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Employed teachers get big relief from Patna High Court Employed teachers get big relief from Patna High Court

PATNA :इस वक्त एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे।।

चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। पटना हाई कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वालों और इसमें नहीं शामिल होने वालों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी।

इसके अलावा जिस नियमावली-12 के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था, उसे भी खारिज कर दिया गया है यानी अब प्राधिकार भी बने रहेंगे।

विदित है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। इसके बाद शिक्षक आंदोलन करने लगे। उन्हें नौकरी जाने का डर सताने लगा लेकिन अब पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद नियोजित शिक्षक राहत की सांस ले सकते हैं।

गौरतलब है कि पहली सक्षमता परीक्षा के आयोजन के बाद रिजल्ट भी आ चुका है। क्लास 1 से लेकर 5 तक के 1 लाख 48 हजार 845 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी थी, इनमें 1 लाख 39 हजार 10 शिक्षक पास हुए थे। वहीं, कक्षा 6 से 8 तक के 23 हजार 873 टीचर्स ने सक्षमता परीक्षा दी थी, जिनमें 22 हजार 941 शिक्षक पास हुए हैं।


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