Chandan Mishra Murder Case : पटना HC ने चंदन मिश्रा का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का दिया निर्देश
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा का ऑपरेशन करने वाले डॉ. पिंटू कुमार सिंह को फिलहाल राहत देते हुए है शास्त्रीनगर थानाध्यक्ष थाना कांड संख्या494/25मामले में डॉ. सिंह के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने डॉ. सिंह को भी जांच में पुलिस को पूरा सहयोग करने को कहा गया है. जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने डॉ. सिंह की ओर से एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
वरीय अधिवक्ता अंसुल ने कोर्ट को बताया कि चंदन मिश्रा की हत्या अस्पताल में कर दी गई थी. मृतक के पिता ने एफआईआर में डॉ. सिंह का नाम भी दिया है,जिसमें कहा गया है कि चंदन को16जुलाई,2025को डिस्चार्ज करना था,लेकिन उसे बढ़ाकर17जुलाई,2025कर दिया गया.
लेकिन वरीय अधिवक्ता अंसुल ने कोर्ट को बताया कि चंदन की ओर से17जुलाई, 2025तक का फीस जमा कराया गया था.
डॉ. सिंह को बेवजह परेशान किया जा रहा है. वे एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं. इस मामले पर चार हफ्ते बाद फिर सुनवाई की जाएगी.