BREAKING NEWS : CM द्वारा ईडी के समन के खिलाफ याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानें आज क्या हुआ

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रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक रुप से सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस याचिका में कुछ त्रुटियां है. इसके कारण अब झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी. साथ ही कोर्ट ने हेमंत सोरेन को इस याचिका में जो त्रुटियां हैं, उसे भी दूर करने का आदेश दिया है.


यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. प्रार्थी हेमन्त सोरेन द्वारा याचिका में ईडी के समन एवं उसके अधिकार को चुनौती दी गई है. चाचिका में पीएमएलए एक्ट -2002 की धारा-50 व 63 की वैधता को चुनौती दी गई है. कहा गया है कि उक्त धाराएं संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का हनन करती हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट जाने की छूट दिये जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को याचिका दायर की थी.


बता दें कि सीएम हेमन्त सोरेन की ओर से ईडी के समन और उसके अधिकार को चुनौती देनेवाली क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई के लिए बुलाया गया था. इससे पहले ईडी ने पांचवां समन जारी करते हुए 4 अक्टूबर को हेमन्त ससोरेन को रांची कार्यालय में पेश होने को कहा था. लेकिन उनकी ओर से ईडी दफ्तर को बताया गया कि झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका के निष्पादन तक ईडी कोई कोई कार्रवाई न करे.


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