BPSC पेपर लीक मामला : PATNA हाईकोर्ट ने पेपर लीक कांड की CBI जांच कराने की मांग ठुकराई..राज्य की EOU कर रही है जांच

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Patna:-Bpscपेपर लीक मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी..इस मांग से जुड़ी जनहित याचिका को पटना हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है.संजीव कुमार मिश्र ने बीपीएससी यानि बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामलें की जांच सीबीआई जांच कराने की जनहित दायर की थी जिसे चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया.

जनहित याचिका में ये कहा गया कि67वीं संयुक्त परीक्षा में पेपर लीक मामले में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही बीपीएससी के अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और यह जांच सीबीआई बेहतर तरीके से कर सकती है.

बताते चलें कि बीपीएससी ने8मई, 2022को ये परीक्षा आयोजित की थी.इन उम्मीद्वारों को विभिन्न ज़िला केंद्रों पर सेन्टर आवंटित किया गया।ये उम्मीदवार दूर दूर से आ कर इस परीक्षा में शामिल हुए।9मई, 2022को पेपर लीक होने के आधार इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया।इन उम्मीद्वारों के बिना किसी गलती के मानसिक,आर्थिक और शारीरिक परेशानी झेलना पड़ा।इसके लिए इस याचिका में मुआवजा की माँग भी की गई,लेकिन कोर्ट ने इनकी दलीलों को नहीं माना।

राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि इस मामलें में राज्य सरकार और बीपीएससी ने त्वरित और सख्त कदम उठाया।इस घटना की जांच और इसके लिए जिम्मेवार लोगों विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की गई।उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामलें की जांच अंतिम चरण में हैं।इसके जिम्मेवार पंद्रह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया साथ इस कांड मुख्य आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है।

महाधिवक्ता ललित किशोर की इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए इस मामलें की जांच सीबीआई से कराने की माँग को ठुकरा दिया।


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